
शहरी विकास को नई रफ्तार देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए भवन निर्माण के नियमों में व्यापक बदलाव कर दिए हैं. उत्तर प्रदेश के आवास और शहरी नियोजन विभाग ने शहरी इलाकों में चौड़ी सड़कों पर आवासीय भवनों के साथ दुकान बनाने की भी सुविधा देने के लिए नियमों में बदलाव का आदेश जारी कर दिया है. बीते जुलाई माह में कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. जिसके तहत उत्तर प्रदेश आवास और शहरी नियोजन विभाग नें उप्र भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के स्थान पर उप्र विकास प्राधिकरण भवन निर्माण और विकास उपविधियां और आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025 को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है.
जिससे अब 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 24 मीटर चौड़ी सड़क पर और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क पर अब मकान के साथ दुकान भी बना सकेंगे. इस दौरान 100 वर्ग मीटर के आवासीय, 30 मीटर के व्यावसायिक भूखंड पर नक्शा पास कराने की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है. स्वीकृत ले-आउट क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के आवासीय और 200 वर्ग मीटर के व्यावसायिक भूखंड के लिए ऑनलाइन दाखिल नक्शा को विश्वास के आधार (ट्रस्ट बेस्ड) पर स्वत: स्वीकृत मान लिया जाएगा.
